लॉक डाउन India: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल में प्रथम सप्ताह में मिलेगी किसानों को PM-Kisan Scheme की रकम।

MARCH 26, 2020


नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (Coronavirus outbreak) के संकट का गरीबों और किसानों (Farmers) पर ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. 14.5 करोड़ किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत रजिस्टर्ड किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2000 हजार रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे. यह स्कीम की दूसरी किश्त होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक योजना के तहत करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र के इतने परिवारों को सीधे 18 हजार करोड़ रुपये की मदद मिल सकती है.

नहीं मिल रही रकम,तो हो ना निराश उठाये ये कदम


अगर आपको अप्रैल के पहले हप्ते में पैसा नहीं मिले तो पहले अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें. स्कीम का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है जिसके तहत 2000 रुपये की पहली किश्त करीब 3.5 करोड़ लोगों को मिल चुकी है.


सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम का फायदा देने का लक्ष्य रखा था. सरकार ने यह भी कह दिया है कि हर घर के जिस बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से फायदा लेकर अपनी खेती-किसानी को आगे बढ़ाए.

उसे अलग से 6000 रुपये सालाना मिलेंगे. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र होगा.

  
      किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ


 (1)  कृषि मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.


 (2)  केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.


(3)  पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.


 (4)  पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे. 


(5)  केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

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