जगदीशपुर/अमेठी:
बीते 22 दिसंबर को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें अनीत सिंह को छह गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रवि उर्फ रवि शंकर पासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को रंजिशन फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट से आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया।
अपर जिला जज कक्ष संख्या 12 ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, विशेष रूप से अधिवक्ता हर्ष सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, आरोपी रवि उर्फ रवि शंकर पासी की जमानत याचिका स्वीकार कर उसकी रिहाई का आदेश दे दिया।
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