March 2025


  अद्भुत होगी इस बार कुशभवनपुर की होली: स्वदेशी अपनाने और पर्यावरण बचाने का दिया जाएगा अनूठा संदेश

सुलतानपुर, कुशभवनपुर: इस बार कुशभवनपुर की होली न सिर्फ उल्लास और भक्ति का संगम होगी, बल्कि स्वदेशी अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी। भगवान नरसिंह की भव्य शोभायात्रा के साथ स्वदेशी प्राकृतिक होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केवल प्राकृतिक रंग, गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। होलिकोत्सव समिति, कुशभवनपुर ने सभी नगरवासियों से परंपरागत और स्वदेशी तरीकों से होली खेलने की अपील की है।

पर्यावरण को बचाने और भारतीय परंपराओं को सहेजने की पहल

इस वर्ष की होली विशेष होगी, क्योंकि इसमें रासायनिक रंगों की जगह पूरी तरह से प्राकृतिक गुलाल और फूलों का उपयोग किया जाएगा। यह पहल स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रयास से न केवल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित होली का अनुभव भी मिलेगा।

धार्मिक आस्था और संस्कृति का संगम

भगवान नरसिंह की शोभायात्रा इस भव्य आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी। शोभायात्रा में धार्मिक झांकियां, भजन-कीर्तन, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि और भक्तों का विशाल समूह नगर में दिव्यता का संचार करेगा। नगरवासी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होली खेलकर अपनी आस्था प्रकट करेंगे।

नगरवासियों से अपील

होलिकोत्सव समिति ने सभी नगरवासियों से आग्रह किया है कि वे इस बार रासायनिक रंगों का त्याग कर स्वदेशी और प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा।

कार्यक्रम का विवरण:

📅 तिथि: 14 मार्च 2025 (शुक्रवार)
समय: सुबह 8:00 बजे
📍 स्थान: चौक घंटाघर, सुलतानपुर

नगर में इस अनोखे आयोजन को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने की एक पहल भी है।

आयोजक: होलिकोत्सव समिति, कुशभवनपुर



जगदीशपुर/अमेठी:

बीते 22 दिसंबर को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें अनीत सिंह को छह गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रवि उर्फ रवि शंकर पासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


आरोपी की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को रंजिशन फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट से आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया।


अपर जिला जज कक्ष संख्या 12 ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, विशेष रूप से अधिवक्ता हर्ष सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, आरोपी रवि उर्फ रवि शंकर पासी की जमानत याचिका स्वीकार कर उसकी रिहाई का आदेश दे दिया।

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