नोएडा: जिले में धारा 144 30 जून तक बढ़ाई गई


आगामी त्योहार, परीक्षा और धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए जिले में लागू धारा 144 को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नही निकाल सकेगा।

क्या है धारा 144? कब लगाई जाती है?

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

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