प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है कि कोरोना के दौरान की 15% फीस माफ होगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किया है
कोरोना काल के दौरान यानी सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
कोर्ट का कहना है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा तो वहीं स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी। इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है।
आपको बता दें कि दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल की फीस माफ करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं, तो फिर 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकती।
ये फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है. माता-पिता ने स्कूलों में जमा फीस को माफ कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इन सभी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी और सोमवार को फैसला आया है।
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