सुलतानपुर: अपात्रता मानकों में आ चुके व्यक्ति अपना राशन कार्ड करें सरेंडर- DM: रवीश गुप्ता

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सुलतानपुर: जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत गरीबों व जरूरतमंद व्यक्तियों तत्काल राहत पहुँचाने हेतु राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी नें कहा है कि जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें अभियान चलाकर बनवाया जायेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद में अपात्रता के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों में आने वाले लोगों को राशन कार्ड का समर्पण करना होगा।

जिलाधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना एक मार्च 2016 से लागू है, जिसके बाद राज्य व केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त किए जाने से, मुद्रा लोन योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर से व सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित रोजगार मेलों आदि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवारों में कई लोग लाभान्वित हो चुके होंगे। जिलाधिकारी नें ऐसे परिवार से वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित अपात्रता समर्पण के लिए अपील किया है।

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