Edited By प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया|prakashnewsofindia.in|
Updated: Sun 26 April 2020, 08:30:00AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विदेशों में मरे भारतीयों के शवों को देश लाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करते समय इससे संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
विदेश में कोरोना वायरस से मरने वाले भारतीयों के शव वापस लाए जाने की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड धारकों के शव भारत लाये जा सकते हैं लेकिन, इससे संबंधित दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन पर ही ऐसा संभव है। गृह मंत्रालय के अनुसार APHO मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 का पुष्ट संक्रमण है अथवा संदिग्ध मामला है। वह यह भी जांच करेगा कि संबंधित शव को लाने के लिए भारतीय दूतावास अथवा उच्चायोग अथवा वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति पत्र लिया गया है।
Updated: Sun 26 April 2020, 08:30:00AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विदेशों में मरे भारतीयों के शवों को देश लाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करते समय इससे संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
विदेश में कोरोना वायरस से मरने वाले भारतीयों के शव वापस लाए जाने की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड धारकों के शव भारत लाये जा सकते हैं लेकिन, इससे संबंधित दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन पर ही ऐसा संभव है। गृह मंत्रालय के अनुसार APHO मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 का पुष्ट संक्रमण है अथवा संदिग्ध मामला है। वह यह भी जांच करेगा कि संबंधित शव को लाने के लिए भारतीय दूतावास अथवा उच्चायोग अथवा वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति पत्र लिया गया है।
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