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Last Updated: Mon, 18 May 2020; 08:00:00 AM
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी हो गयी है. इसके तहत अब सुलतानपुर समेत समूचे प्रदेश में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहली बार में 100 से 500 रुपये तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपये तक और आगे हर बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.
Last Updated: Mon, 18 May 2020; 08:00:00 AM
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी हो गयी है. इसके तहत अब सुलतानपुर समेत समूचे प्रदेश में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहली बार में 100 से 500 रुपये तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपये तक और आगे हर बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.
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