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Last Updated: Wed, 20 May 2020; 10:10:00 AM
महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि घटना एक जगह पर हुई है लेकिन एक ही शिकायत को लेकर अलग-अलग जगहों पर मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने ये मामला नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने धारा 32 के तहत की गई शिकायत को ख़ारिज नहीं करने का फ़ैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अर्णब क़ानूनी मदद के लिए कोर्ट का रुख़ कर सकते हैं।
Last Updated: Wed, 20 May 2020; 10:10:00 AM
महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि घटना एक जगह पर हुई है लेकिन एक ही शिकायत को लेकर अलग-अलग जगहों पर मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने ये मामला नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने धारा 32 के तहत की गई शिकायत को ख़ारिज नहीं करने का फ़ैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अर्णब क़ानूनी मदद के लिए कोर्ट का रुख़ कर सकते हैं।
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