अंकुर पाठक, सुलतानपुर |PrakashNewsOfIndia.in
Last Updated: Fri, 28 Aug 2020; 05:52:00 PM
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सुलतानपुर: जिले में परिवहन विभाग ने समाप्त हो चुके 32385 वाहनों का पंजीयन निलम्बित कर दिया है। निर्धारित समय सीमा 15 वर्ष के बाद भी पंजीयन नवीनीकरण न कराने के कारण यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि दो साल पहले ही इन वाहनों का दोबारा पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया था। अब जनवरी 2021 में पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि केन्द्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक वाहन की अवधि 15 साल निर्धारित है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने दो साल पहले वर्ष 2018 में 15 साल पूरा करने वाले वाहनों का दोबारा पंजीयन कराने का आदेश दिया था। परन्तु वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं हो सका।
वाहन पंजीयन सीरीज यूएसवाई, यूआईआई, यूजीके,यूपीएफ, यूपी-44, यूपी-44ए, यूपी-44बी, यूपी-44सी, यूपी-44डी, यूपी-44ई, यूपी-44 एफ, यूपी-44 एच, यूपी-44जे तक के वाहनों का पंजीयन निलंबित कर एआरटीओ माला बाजपेई ने शासन को 32385 वाहनों की रिपोर्ट प्रेषित की।
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