खबर अदालत से: अब व्हाट्सएप, टेलिग्राफ के जरिए भेजा गया सम्मन भी मान्य: SC

अंकुर पाठक, सुलतानपुर |PrakashNewsOfIndia.in|
Last Updated: Tue, 11 July 2020; 10:00:00 PM 
नई दिल्ली : कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है की अब कोर्ट समन को इंस्टेंट मैसेजिंग ऍप व्हाट्सप्प और टेलीग्राफ के ज़रिये भी भेज सकती है. इसके अलावा ईमेल के ज़रिये भी समन भेजा जा सकता है.अगर व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आता है, तो ये मान लिया जाएगा कि रिसीवर ने नोटिस को देख लिया है. 
गौरतलब है कि इससे पहले फिजिकली तौर पर ही नोटिस और समन भेजे जाते थे. ऐसे में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

आपको बता दें की लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट और देश की कई सारी कोर्ट वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिये मामलों की सुनवाई कर रही है. एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रेड्डी ने इस निर्देश को जारी किया.

मार्च से लेकर अबतक सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मामलों की सुनवाई और उनका निपटारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया है. फिर चाहे कोरोना संकट पर कोई मामला हो या फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर दायर याचिका हो.
Tags

Post a Comment

ज्योतिष

[ज्योतिष][carousel1 autoplay]

अपना सुलतानपुर

[अपना सुलतानपुर][carousel1 autoplay]

दि अन्नदाता

[दि अन्नदाता][carousel1 autoplay]

टेक्नोलॉजी

[टेक्नोलॉजी][carousel1 autoplay]

देश

[देश][carousel1 autoplay]

प्रदेश

[प्रदेश][carousel1 autoplay]

कारोबार

[कारोबार][carousel1 autoplay]

खेल समाचार

[खेल समाचार][carousel1 autoplay]
[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget