प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया |PrakashNewsOfIndia.in|
Last Updated: Mon, 8 Jun 2020; 07:55:00 PM
सुलतानपुर: पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा द्वारा नोबल कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु एवं अनलाँक 1.0 व कानून व्यवस्था का जनपद मे भ्रमणशील रहकर जायजा लिया गया । महोदय द्वारा पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर सुलतानपुर की जनता से लाउडहेलर के माध्यम से अपील की जा रही कि समाजिक दूरी का पालन करे, बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मात्र आवश्यक कार्य हेतु ही अपने घरों से बाहर निकले व कार्य पूर्ण हो जाने पर तत्काल अपने घर वापस चले जाये। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्ति ,बच्चे व गर्भवती महिलाए घर से बाहर न निकले । कही पर भी भीड़ न लगाये। लोगो से सोशल डिस्टेन्स बना कर रखे। पुलिस द्वारा जनता के लोगो को मास्क वितरित किये गये साथ साथ अवेयर किया गया । महोदय द्वारा कोरोना वायरस (कोविड- 19) के दृष्टिगत अनलाक-1.0 की गाइड लाइन के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश के क्रम आज दिनांक 08.06.2020 से धार्मिक स्थल/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि को खोले जाने के सम्बंध में बताया गया कि पांच से अधिक लोगों को एक साथ पूजा न करने, मस्जिदों में एक साथ पांच लोगों से अधिक नमाज न अदा करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने, प्रसाद चढ़ावा आदि न चढाने, जागरण, आरती न करने हेतु लोगों को जागरूक व पालन करने हेतु बताया गया । जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके जनपद के समस्त क्षेत्रधिकारी ,थाना प्रभारी अपने अपने सम्बंधित क्षेत्रों में भ्रमणशील रह कर अनलॉक 1.0 के अन्तर्गत शासन द्नारा दिये गये नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराने हेतु दिशा निर्देश दिये गये।
ख़बर को प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की टीम नें संपादित नहीं किया है। जिला सूचना कार्यालय की सूचना को सीधे प्रसारित किया गया है।)
Last Updated: Mon, 8 Jun 2020; 07:55:00 PM
सुलतानपुर: पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा द्वारा नोबल कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु एवं अनलाँक 1.0 व कानून व्यवस्था का जनपद मे भ्रमणशील रहकर जायजा लिया गया । महोदय द्वारा पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर सुलतानपुर की जनता से लाउडहेलर के माध्यम से अपील की जा रही कि समाजिक दूरी का पालन करे, बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मात्र आवश्यक कार्य हेतु ही अपने घरों से बाहर निकले व कार्य पूर्ण हो जाने पर तत्काल अपने घर वापस चले जाये। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्ति ,बच्चे व गर्भवती महिलाए घर से बाहर न निकले । कही पर भी भीड़ न लगाये। लोगो से सोशल डिस्टेन्स बना कर रखे। पुलिस द्वारा जनता के लोगो को मास्क वितरित किये गये साथ साथ अवेयर किया गया । महोदय द्वारा कोरोना वायरस (कोविड- 19) के दृष्टिगत अनलाक-1.0 की गाइड लाइन के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश के क्रम आज दिनांक 08.06.2020 से धार्मिक स्थल/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि को खोले जाने के सम्बंध में बताया गया कि पांच से अधिक लोगों को एक साथ पूजा न करने, मस्जिदों में एक साथ पांच लोगों से अधिक नमाज न अदा करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने, प्रसाद चढ़ावा आदि न चढाने, जागरण, आरती न करने हेतु लोगों को जागरूक व पालन करने हेतु बताया गया । जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके जनपद के समस्त क्षेत्रधिकारी ,थाना प्रभारी अपने अपने सम्बंधित क्षेत्रों में भ्रमणशील रह कर अनलॉक 1.0 के अन्तर्गत शासन द्नारा दिये गये नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराने हेतु दिशा निर्देश दिये गये।
ख़बर को प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की टीम नें संपादित नहीं किया है। जिला सूचना कार्यालय की सूचना को सीधे प्रसारित किया गया है।)
Post a Comment