यूपी: धर्म स्थल, मॉल और होटल के लिए गाइडलाइन 

यूपी: धर्म स्थल, मॉल और होटल के लिए गाइडलाइन 

प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया |PrakashNewsOfIndia.in|
Last Updated: Sun, 07 June 2020; 05:50:00 AM

कल यानी सोमवार से धर्म स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या फेस कवर रखना अनिवार्य रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में धर्म स्थल, कार्यालय, शॉपिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग और इंफ्रारेड थर्मा मीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी। जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण मिलते हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग द्वार से की जाएगी। धर्म स्थलों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। सभाएं नहीं होगी। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। धर्म स्थलों में एक बार में पांच से अधिक लोग न जुटें इसका सुझाव दिया गया है।

Post a Comment

ज्योतिष

[ज्योतिष][carousel1 autoplay]

अपना सुलतानपुर

[अपना सुलतानपुर][carousel1 autoplay]

दि अन्नदाता

[दि अन्नदाता][carousel1 autoplay]

टेक्नोलॉजी

[टेक्नोलॉजी][carousel1 autoplay]

देश

[देश][carousel1 autoplay]

प्रदेश

[प्रदेश][carousel1 autoplay]

कारोबार

[कारोबार][carousel1 autoplay]

खेल समाचार

[खेल समाचार][carousel1 autoplay]
[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget